Notification for revision of electoral rolls of urban bodies in the state (प्रदेश में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना)
यूएलबी मतदाता सूची अधिसूचना | ULB Electoral Roll Notification
संख्या 399 / रा0नि0आ0-4 / न0नि0 / 49-22 / 2022
Date: 18th October 2022
1.भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12ख में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण किया जाएगा :-
In the exercise of the powers conferred by section-35 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 read in article 243Ya of the Constitution of India and section-12B of the Uttar Pradesh Municipality Act, 1916, I, Manoj Kumar, State Election Commissioner, Uttar Pradesh hereby I give this direction that the electoral rolls of urban bodies in the state will be revised as per the following time table:-
1 | ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन (Publication of Draft Electoral Roll) | 31 अक्टूबर, 2022 |
2 | ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्त्तयाँ प्राप्त करना (Inspection of electoral roll published in draft form and receiving claims and objections) | 01 नवम्बर, 2022 से 07 नवम्बर, 2022 तक |
3 | दावे और आपत्ततियों का निस्तारण (Settlement of claims and objections) | 08 नवम्बर, 2022 से 12 नवम्बर, 2022 तक |
4 | दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही (After disposal of claims and objections, the process of preparation of manuscripts of supplementary lists and their inclusion in the original list at their place) | 14 नवम्बर, 2022 से 17 नवम्बर, 2022 तक |
5 | अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन (Publication of final prepared electoral rolls for public) | 18 नवम्बर, 2022 |
2. जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पप्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा ।
District Magistrate / District Election Officer (Panchayat and Urban Bodies), Electoral Registration Officer, and Assistant Electoral Registration Officer, the revision program of the electoral rolls of urban bodies under their jurisdiction, will be widely publicized in the major local newspapers and for public information. This program will also be displayed on the notice boards of the respective offices.
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3. मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से 04 नवम्बर, 2022 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट (Website)। पर भी ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं |
The website of the Commission in the period from 01 November 2022 to 04 November 2022 for inclusion of voter’s name. You can also apply online.
4. नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी |
It is the constitutional responsibility of the Commission to superintend, direct and control the elections of urban bodies by preparing the electoral rolls. Therefore, the work of revision of electoral roll will be completed according to the prescribed timetable. Under no circumstances will the time limit be extended. The respective offices will remain open on public holidays falling during the revision of electoral rolls and the proceedings will be completed as per the schedule.
मूल अधिसूचना की प्रति आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है
Copy of the original Notification can be downloaded from the official website